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नयी सोच: अरुण कुमार – FSS

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (ESIC)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जो इस योजना के तहत शामिल श्रमिक और उनके आश्रितों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। स्वयं और आश्रितों के लिए पूर्ण चिकित्सा देखभाल के अलावा, जो कि बीमा योग्य रोजगार के पहले दिन से स्वीकार्य है, बीमित व्यक्ति बीमारी, अस्थायी या स्थायी अक्षमता आदि के कारण शारीरिक संकट के समय में विभिन्न प्रकार के नकद लाभों के भी हकदार होता हैं। यदि बीमाकृत व्यक्ति जो औद्योगिक दुर्घटनाओं में या कार्य के दौरन चोट लगने या व्यावसायिक खतरे के कारण मृत्यु हो जाती हैं तो आश्रित लाभ नामक मासिक पेंशन के हकदार हैं।

पात्रता:- कर्मचारी जिनकी कुल सकल आय 21,000 रूपये प्रतिमाह या उससे कम है वे इस योजना के लिए पात्र हैं। इसमें कर्मचारी का योगदान 0.75% प्रतिशत तथा रोजगार प्रदाता का योगदान 3.25% प्रतिशत होता है।

इसमें चिकित्‍सीय लाभ इस प्रकार हैं :-

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