EDLI के बारे में आवश्यक जानकारी
EDLI क्या है?
यह एक सामाजिक सुरक्षा होती है जो कि इम्लायी प्राविडेंट फंड का ही एक भाग होता है। यह योजना EPFO ने वर्ष 1976 में लागू किया था। इस योजना के तहत सदस्य के मरणोपरान्त उसके द्वारा बनाये गये नामिनी को EPFO द्वारा अधिकतम 7 लाख और न्यूनतम रू 25 लाख सहायता राशि के रूप में दिया जाता है। इस योजना में प्रतिष्ठान द्वारा आपके PF वेजेज का 0.5% भुगतान किया जाता है। इस योजना का सदस्य बनने के लिए कोई अलग से पंजीकरण करने की जरूरत नहीं होती है। जब सदस्य का पंजीकरण EPFO मे प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है उसी समय आप इस योजना के लिए भी पात्र हो जाते हैं।
इसकी गणना कुछ इस प्रकार से की जाती है:-
सदस्य के 12 महीने की औसत वेतन (बेसिक+V.D.A) का अधिकतम रु 15,000 गणना के लिए लिया जाता है और इसका 35 गुणा तक भुगतान किया जाता है। परन्तु सदस्य को पूर्व में कम से कम 12 महीने का सदस्य होना अनिवार्य है अन्यथा यह धनराशि कम भी हो सकती है।
इसके अतिरिक्त सदस्य के PF एकाउंट में उपलब्ध धनराशि का 50% का भुगतान किया जाता है जो कि रू 1,75,000 से अधिक नहीं हो सकता है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए नामिनी द्वारा पत्रांक सं0 5 IF पुर्णतया भरकर EPFO को भेज दिया जाता है। इस प्रकार से EPFO के नियमानुसार इस सुविधा का लाभ पंजीकृत सदस्य के नामिनी को प्राप्त होता है।