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वित्तीय लेखा सेवा संघ

माल की खरीद पर आयकर टीडीएस का नया प्रावधान 194 Q – एक जुलाई 2021 से लागू टीडीएस प्रावधान की सरल भाषा में व्याख्या

दिनांक 1 जुलाई 2021 से ‘माल’ की खरीद पर टीडीएस का नया प्रावधान लागू हो रहा है जिसके तहत माल के क्रेता को अपने विक्रेता से माल की खरीद पर एक निश्चित प्रतिशत से टीडीएस की कटौती करनी है. आपको याद होगा कि पिछले वर्ष माल की बिक्री पर टीसीएस के प्रावधान धारा 206(C)(1H) के द्वारा आये थे और 194 Q के टीडीएस के प्रावधान इन्ही टीसीएस के प्रावधानों से बहुत कुछ मिलते जुलते भी हैं.

1 जुलाई 2021 से लागू होने वाले माल की खरीद पर धारा 194Q के टीडीएस के प्रावधान क्या है ताकि इसका सही ढंग से पालन हो सके.

1. धारा 194 Q किन खरीददारों पर लागू है :-

जिन खरीददारों का बीते हुए वर्ष में टर्नओवर, सकल प्राप्तिया बिक्री 10 करोड़ रूपये से अधिक था यह टीडीएस की धारा 194Q सिर्फ उन्ही खरीददारों पर ही लागू है . तो इस प्रकार 31 मार्च 2021 को जो वर्ष समाप्त हुआ है उस वर्ष में जिन क्रेताओं का टर्नओवर 10 करोड़ रूपये से अधिक था, उन्ही को अपने निवासी विक्रेता से एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रूपये से ऊपर की खरीद होने पर से टीडीएस काटना है. यह टीडीएस पहले 50 लाख रूपये की रकम छोड़ते शेष रकम पर काटा जाना है .

इसलिए यदि किसी क्रेता का टर्नओवर 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष में 10 करोड़ रूपये से कम है उन्हें इस प्रावधान का पालन नहीं करना है इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या में खरीददार करदाता टीडीएस के इस प्रावधान के बाहर ही रहेंगे

इस प्रकार के क्रेता जो कि धारा 194Q के टीडीएस काटने के उत्तरदायी हैं, उन्हें हम आगे इस लेख में सुविधा के लिए “विशिष्ट क्रेता” या “क्रेता” कहेंगे। यहाँ फिर से आपको याद दिला दें कि जिन क्रेता का 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष को टर्नओवर 10 करोड़ रूपये से अधिक था, वे ही इस धारा 194Q के तहत टीडीएस काटने के उत्तरदायी होंगे।

2. किन विक्रेताओं से टीडीएस काटना है :-

किसी एक वित्तीय वर्ष में यदि जिस भी एक विक्रेता से “विशिष्ट क्रेता” ने जिस पर धारा 194Q लागू होता है, 50 लाख रूपये से अधिक का माल खरीदा है उसमें से 50 लाख रूपये से अधिक की राशि पर 0.1 % की दर से टीडीएस काटना है . यहाँ ध्यान रखें कि यह विक्रेता आयकर प्रावधानों के अनुसार भारत का निवासी अर्थात रेजिडेंट होना चाहिए .

3. किस रकम पर टीडीएस काटना है :-

यह टीडीएस एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रूपये से ऊपर की रकम पर ही कटना है, अर्थात यदि खरीद 67 लाख रूपये की है तो “विशिष्ट क्रेता” को टीडीएस सिर्फ 50 लाख रूपये के ऊपर की रकम पर अर्थात 17 लाख रूपये पर ही काटना है . यहाँ ध्यान रखे हर वर्ष यदि टीडीएस इस धारा के तहत काटना बनता है तो हर वर्ष पहले हर विक्रेता का 50 लाख रूपये को छोड़कर ही काटना होगा .
उदाहरण के लिए यदि एक क्रेता ने एक विक्रेता से 4 बार में प्रत्येक बार 70 लाख रूपये का माल खरीदता है तो इस प्रकार एक वित्तीय वर्ष में मान लीजिये उसने कुल 280.00 लाख का माल खरीदा तो अब उसे इसमें से 50 लाख रूपये घटा कर कुल 230.00 लाख रूपये पर ही टीडीएस काटना है

अब एक बात और ध्यान रखें कि यह 50 लाख रूपये की सीमा एक वित्तीय वर्ष के लिए है इसलिए अब जब यह प्रावधान 1 जुलाई 2021 से लागू हो रहा है तो टीडीएस तो आपको 1 जुलाई 2021 के बाद की खरीद पर ही काटना है लेकिन 50 लाख की सीमा मालूम करते समय 1 अप्रैल 2021 से खरीद को भी गणना में लेना होगा

1.उदाहरण :-
X एंड कंपनी ने Y एंड कंपनी से 1 अप्रैल 2021 से 30 जून तक खरीद 40 लाख रूपये की की है और अब 1 जुलाई 2021 को एक और खरीद इसी कम्पनी से 30 लाख रूपये की की है तो अब इस खरीद पर 30 लाख रूपये में से 10 लाख रूपये घटा कर 20 लाख रूपये पर टीडीएस काटना है| एक वित्तीय वर्ष की सीमा प्रति विक्रेता 50 लाख रूपये है तो X एंड कंपनी ने 30 जून से पूर्व ही इस सीमा में से 40 लाख रूपये की खरीद कर ली है, तो अब 50 लाख रूपये की सीमा में से 10 लाख रूपये ही बचे है इसलिए यही राशि 1 जुलाई 2021 को की गई खरीद में से घटाई जाएगी

2.उदाहरण :-
X एंड कंपनी ने Y एंड कंपनी से 1 अप्रैल 2021 से 30 जून तक खरीद 70 लाख रूपये की की है और अब 1 जुलाई 2021 को एक और खरीद इसी कम्पनी से 30 लाख रूपये की की है तो अब इस खरीद पर 30 लाख रूपये पर ही टीडीएस काटना है एक वित्तीय वर्ष की सीमा प्रति विक्रेता 50 लाख रूपये है तो X एंड कंपनी ने 30 जून से पूर्व ही यह सीमा समाप्त हो गई है

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